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हाईकोर्ट के आदेश पर बाराबंकी में चला निराश्रितों का विशेष रेस्क्यू अभियान, बस-रेलवे स्टेशन व धार्मिक स्थलों पर नहीं मिला कोई निराश्रित

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बाराबंकी। मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन पीआईएल संख्या-571/2024 (ज्योति राजपूत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में 22 जनवरी 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में शनिवार को बाराबंकी में जिला स्तरीय चिन्हांकन समिति ने विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया। अभियान के दौरान बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास व्यापक खोजबीन की गई, लेकिन किसी भी स्थान पर कोई निराश्रित महिला, वयस्क अथवा बच्चा नहीं मिला।जिलाधिकारी के 24 जून 2026 के अनुमोदन के बाद गठित जिला स्तरीय चिन्हांकन समिति ने न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यह अभियान संचालित किया। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर रह रहे निराश्रित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आवश्यक संरक्षण एवं पुनर्वास उपलब्ध कराना था।


बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर पड़ताल

समिति ने जिले के प्रमुख बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन तथा धार्मिक स्थलों के आसपास निरीक्षण किया। टीम ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर संभावित निराश्रित व्यक्तियों की तलाश की, लेकिन पूरे अभियान के दौरान कोई भी महिला, वयस्क या बच्चा निराश्रित अवस्था में नहीं मिला।

लोगों से मांगी गई सहयोग की अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी के संज्ञान में कोई महिला, वयस्क या बच्चा निराश्रित अवस्था में दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल महिला हेल्पलाइन-181, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 अथवा महिला पावर लाइन-1090 पर दें, ताकि संबंधित व्यक्ति को समय पर सहायता और संरक्षण उपलब्ध कराया जा सके।

 कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

रेस्क्यू अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, प्रभारी, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, संरक्षण अधिकारी (महिला कल्याण विभाग), वरिष्ठ सहायक (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग), कनिष्ठ सहायक (समाज कल्याण विभाग) तथा जिला स्तरीय चिन्हांकन समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ऐसे अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे।

 

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